*लॉकडाउन 2 पर दिशानिर्देश जारी: चेहरा ढकना अनिवार्य, सभी तरह के यातायात पर रोक, थूकने पर जुर्माना* 


सरकार ने आदेश में कहा है कि अब चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा. रेलवे और हवाई यातायात भी तीन मई तक पूरी तरह से बंद रहेगा.
सरकार ने कहा है कि इस लॉकडाउन में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. अब सड़कों पर थूकने पर भी एक्शन लिया जाएगा.

नई दिल्ली: देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ा दिया गया है. आज सरकार ने लॉकडाउन को लेकर सभी दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. सरकार ने आदेश में कहा है कि अब चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा. रेलवे, सड़क और हवाई यातायात भी तीन मई तक पूरी तरह से बंद रहेगा. सरकार ने कहा है कि इस लॉकडाउन में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. अब सड़कों पर थूकने पर भी जुर्माना वसूला जाएगा.

चार पहियां पर दो, दो पहियां वाहन पर एक को बैठने की अनुमति
पीएम मोदी के एलान के बाद लॉकडाउन 2 का पहला दिन, सरकार आज जारी करेगी दिशा निर्देश
भारत में कोरोना से लड़ने के लिए कैसी है तैयारी, कितने अस्पताल, बेड और वेंटिलेटर है?
देश के इन तीन राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर, आधी से ज्यादा मौतें भी यहीं हुईं
Lockdown: विदेश में फंसे भारतीयों के लिए बन रहा होम कमिंग प्लान!
लॉकडाउन बढ़ाने के एलान के बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी से पूछे सात सवाल

सरकार ने कहा है कि इमरजेंसी के वक्त चार पहिया गाड़ी में ड्राइवर के अलावा एक शख्स को बैठने की अनुमति होगी. वहीं, दोपहिया पर सिर्फ एक को अनुमति होगी.
 *क्वॉरन्टीन का उल्लंघन करने पर आईपीसी 188 का केस दर्ज होगा.* 

फटाफट जानें किन चीजों को मंजूरी मिलेगी?
आईटी कंपनिया 50 फीसदी कर्माचारियों के साथ काम कर सकती हैं.
ई-कॉमर्स कंपनियों को भी काम करने की अनुमति होगी.
कुरियर सेवाओं को काम करने की अनुमति होगी.
लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए होटल और लॉज खुले रहेंगे.
इलैक्ट्रिशियन और प्लंबर को काम करने की इजाजत होगी.
मोटर मैकेनिक और कार पेंटर को भी काम करने की इजाजत होगी.
SEZ में उघोगों को इजाजत दी जाएगी.
गावों में सड़क और बिल्डिंग्स बनाने की इजाजत होगी.
जरूरी बात- सरकार ने दिशानिर्देशों में जिन क्षेत्रों में छूट की घोषणा की है, वहां 20 अप्रैल के बाद ही छूट मिलेगी. दरअसल एक हफ्ते में ऐसी जगह को चिन्हित किया जाएगा, जो कोरोना हॉटस्पॉट नहीं हैं या उनके हॉटस्पॉट बनने की संभावना नहीं है. इसके बाद ही उस इलाके में लोगों को काम करने की इजाजत होगी. यानी अभी एक हफ्ते लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाएगा.

फटाफट जानें क्या बंद रहेगा?
पूरे देश में रेल, सड़क और हवाई यातायात पर रोक.
स्कूल-कॉलेज, फैक्ट्रियां, रेस्त्रां और होटल भी बंद रहेंगे.
सिनेमा हॉल, मॉल्स और शॉपिंग कॉम्पलेक्स भी बंद रहेंगे.
दफ्तर और सार्वजनिक जगहों पर चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा.
राजनीतिक सभाएं, धार्मिक आयोजन भी तीन मई तक नहीं होंगे.
देश में सभी पूजा स्थल तीन मई तक बंद रहेंगे.
सड़कों पर थूकने पर जुर्माना और लॉकडाउन के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी.
हॉटस्पॉट क्षेत्रों में केवल जरूरी सामान ही उपलब्ध कराएं जाएंगे.

 *पीएम ने कहा था- लॉकडाउन में होगी सख्ती


पीएम मोदी ने कल लॉकडाउन बढ़ाने के एलान के दौरान साफ कर दिया था कि इस बार लॉकडाउन को लेकर सख्ती बरती जाएगी. पीएम मोदी ने कहा था कि कहा कि जिन क्षेत्रों में हालात खराब होने की आशंका नहीं होगी, वहां 20 अप्रैल के बाद कुछ राहत दी जा सकती हैं. उन्होंने कहा कि अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी.

 *देश में कोरोना के मरीज 11 हजार से ज्यादा

बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में दिन पर दिन बढ़ोत्तरी हो रही है. स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 11 हजार के पार पहुंच गई है. मंत्रालय के मुताबिक, अबतक 11 हजार 439 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं. वहीं, 377 लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि 1306 लोग ठीक भी हुए हैं!!.r bhardwaj